Property -420 matter
2 years ago
श्रीमान, मेरा खेत उत्तर प्रदेश में जिला जालौन तहसील उरई में है जो मौजा अंदरहद नगरपालिका में आता है। क़रीब 20 साल पहले,आम रास्ता(पुराना रास्ता 40फ़ीट का मेरे खेत के निचले हिस्से से सटा हुआ) को सीधा करने के लिए,PWD विभाग ने मेरी निजी भूमि से नया रास्ता (55 फ़ीट, निजी भूमि का ऊपरी हिस्सा) बना दिया था। तबसे लेकर वर्तमान में भी नया रास्ता ही आम रास्ता बन चुका है। लेकिन विभाग द्वारा उसके बदले मुझे कोई मुआवजा नहीं दिया गया और नाहि कोई भूमि दी गयी। किंतु मौखिक तौर पर विभाग ने उन सभी भूमि मालिकों से कहा कि जो पुराना रास्ता तुम्हारे खेत की सीमा से लगा हुआ है वह आपको दिया जाता है। इस प्रकार आबादी होने के बाद मैंने 2014 में उसे plot के रूप में बेच दिया था और उसके बाद कुछ वर्षों के अंतराल में resell होता रहा। किंतु 2020 में मेरे खेत की सीमा वाले पुराने रास्ते को सम्बंधित विभाग में मेरे पड़ोसी भूस्वामी को अलोट कर दिया और उसने इसी आधार पर मुझपर मुकदमा दर्ज करा दिया कि मैंने यह 420 करके बेचा है जबकि मैंने अपनी निजी भूमि से नए रास्ते हेतु दी जगह के बदले ही पुराने रास्ते को प्लॉट के रूप में बेचा है। बावजूद इसके कि अपनी जितनी जमीन मैंने दी, उससे कम जगह ही मुझे मिल सकी। अब वह उसमें विवाद कर रहा है। आए दिन झगड़ा करता है। कृपया उचित मार्गदर्शन करें!
A.Dear Sir,
You may lodge civil and criminal case and try to convince the Court.