Agreement related
2 weeks ago
एक कंपनी है जो एक आदमी के जमीन को किराये पर लेना चाहता है।
कंपनी ने उस जमीन के मालिक को बोला कि आपको क्या चाहिए ?
उस आदमी ने कंपनी को बोला:-
- जितने भी ग्रामीण विकास मध्यम वर्ग के प्रकल्प मुझे अथवा मेरे माध्यम से मिलना चाहिए,
- मेरे सिफारिस से लोगो के नोकरी होना चाहिए।
- मुझे और मेरे संपर्क मे रहने वाले को महीना मुआवजा मिलना चाइए।
- स्थानीय लोगों को संभाल ने केलिए आनेवाला सारे पूंजी मेरे माध्यम से खर्चा होना चाहिए।
- काम करने केलिए मजदूर उपलब्ध कराने की ठेका मुझे अथवा मेरे सिफारिश से मिलना चहिए
- रेलवे वैगन तिरपाल कवरिंग सेवा मुझे अथवा मेरे सिफारिश से किसीको मिलना चाहिए और तार से बांधना।
- मुझे घूमने केलिए एक वाहन चहिए।
अगर इस कंपनी ने जमीन के मालिक के सारे सत्ते पूरा करने केलिये राजी हुआ, तो ये कोन सी धारा के अंदर अग्रीमेंट होना चहिए 10साल केलिए और कंपनी का किसके हस्ताक्षर होना चाहिए, ये अग्रीमेंट को वैध केसे कराना चहिए ?
All powers of the agreement are void. Legally, it will not be made valid. Consult with a lawyer/advocate regarding this.
१ जो भी बात मानी गयी है वो सारे कानूनन रूप से वैद्य हो
२ पार्टीज के पास अनुबंध करने का अधिकार हो
३ कोई भी अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम, १८७२ के तहत होता है और किसी धरा की ज़रुरत नहीं होती
As long as your agreement is legally valid and agreed by the parties then there should not be any problem
अग्रीमेंट के सारे सत्ते ABAIDHYA HAI. KANUNAN ISE BAIDHYA NAHI BANAYA JAYEGA. KISI OKIL/ADVOCATE KE SATH ISKE BARE ME SALAH/BAT KARE.
You have to deal property matter very carefully otherwise if possession is given there will be no chances of getting back the property.